गोरखपुर विश्वविद्यालयः कुलपति के खिलाफ 2018 के मामले में अवमानना नोटिस खारिज, पेश होने का आदेश भी वापस

गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेश सिंह के खिलाफ 2018 के एक पुराने मामले में अवमानना नोटिस को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कुलपति को माननीय न्यायालय में पेश होने के आदेश को भी वापस ले लिया है।

यह 2018 का एक पुराना मामला है। कुलपति जी के संज्ञान में आते ही नवंबर में ही अनुपालन रिपोर्ट विश्विद्यालय के वकीलों को भेज दिया गया था जिसे माननीय न्यायालय में सब्मिट भी कर दिया गया था। लेकिन विश्विद्यालय के वकील सुनवाई के दिन पेश नहीं हो पाए जिसकी वजह से कुलपति जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 23 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया था। ऐसी स्थिति पुनः न हो इसके लिए कुलपति ने विश्विद्यालय के वकीलों तथा कुलसचिव कार्यालय की निर्देशित किया है।

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